नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 5 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि प्रत्येक रेल दुर्घटना के मामले में पीड़ित/मृतक पर उसकी लापरवाही के कारण हादसे की जिम्मेदारी डालना अनुचित है। रेल परिसर में प्रत्येक यात्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस व रेल कर्मियों की होती है। प्लैटफॉर्म के बेहद करीब खड़े यात्री को चेतावनी देकर दूर करना रेलवे अधिकारियों का कर्तव्य है। यदि ऐसे में दुर्घटना होती है तो रेलवे को मुआवजा देना होगा। जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाली महिला के पति व बच्चों को मुआवजा देने के निर्देश देते हुए मामले को रेलवे ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया है। बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे ट्रिब्यूनल ने यह कहकर मुआवजा देने से कर दिया था कि महिला रेलवे की वास्तविक यात्री नहीं थीं। वह प्लैटफॉर्म पर ट्...