नई दिल्ली, सितम्बर 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की ओर से दायर अर्जी शुक्रवार को स्वीकार कर ली। अर्जी में प्रिया ने उनके दिवंगत पति संजय कपूर की कथित वसीयत से संबंधित कार्यवाही से ननद का नाम अदालत के आदेश से हटाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने संजय की पूर्व पत्नी एवं अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दो बच्चों द्वारा दायर उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें संजय की कथित वसीयत को चुनौती दी गई थी और कथित तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग की गई थी। उन्होंने प्रिया और उनके नाबालिग बेटे की ओर से दायर अर्जी स्वीकार कर ली। प्रिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कहा कि कार्यवाही में ननद मंदिरा का नाम शामिल करना उनके द्वारा मामले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने का प्रयास था।...