नई दिल्ली, सितम्बर 21 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि कथित पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए 'खुद सहमति' दी थी और उसकी सहमति शादी के झूठे वादे के कारण नहीं थी। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को दिए आदेश में आरोपी को बरी करते हुए कहा कि महिला को यह पता था कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला के बयान 'विरोधाभासी' भी हैं। जस्टिस गुप्ता ने कहा, ''ये विरोधाभास दर्शाते हैं कि अभियोजन पक्ष की गवाह-3 (महिला) ने कथित घटना के बारे में सच नहीं बोला है और यह अभियोजन पक्ष के मामले के गुण-दोष को प्रभावित करता है।'' यह भी पढ़ें- दिल्ली में सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड, रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 23 करोड़ ठगे कोर्ट ने कहा कि महिला से जिरह से पता चला कि वह अपनी सहमति से आरोपी...