नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तुर्किये की कंपनी सेलेबी की याचिका खारिज कर दी। याचिका में सेलेबी ने विमानन नियामक बीसीएएस द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सोमवार को कहा कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विचार शामिल हैं। पीठ ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए बेहद हानिकारक होगा, खासकर बाहरी संघर्ष की स्थिति में। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड व सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड देश के विभिन्न हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं। अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज कर दिया।

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