नई दिल्ली, दिसम्बर 26 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एयर प्यूरीफायर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विकास महाजन एवं न्यायमूर्ति विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी तय की है। केंद्र के वकील ने पीठ को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक होनी है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करना संभव नहीं है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमण ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। पीठ उस जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रह...