नई दिल्ली, दिसम्बर 9 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिवंगत उघोगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर व उनके नाबालिग बेटे ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दलील दी कि ब्रिटेन व अमेरिका में संपति यहां के अधिकारक्षेत्र में नहीं आती, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई का मतलब नहीं है। प्रिया कपूर के वकील ने कहा कि विदेशी संपति का मामला विदेशी अधिकार क्षेत्र का है। दिल्ली हाईकोर्ट उन्हें संजय की विदेश में मौजूद अचल संपति का अधिकार मांगने से नहीं रोक सकता। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा प्रिया कपूर को संजय की संपति से उन्हें अलग करने से रोकने के लिए दायर अंतरिम रोक वाली अर्जी पर दलीलें सुनी। पीठ ने अब पक्षकारों को इस मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। आगे की ...