नई दिल्ली।, फरवरी 14 -- सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस वक्त आश्चर्यचकित रह गया, जब उसे बताया गया कि राजधानी में दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर एक राजनीतिक दल द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कैसे कर सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू प्लॉट पर अपना कार्यालय चलाती है। यह बंगला दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में पार्टी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन को खाली कराने की दिल्ली सरकार की असमर्थता पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उसे जल्द खाली करने का निर्देश दिया और कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी (आप) ने इस पर कहा...