नई दिल्ली, नवम्बर 14 -- दिल्ली सरकार ने शहर के लाखों व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए उस कानूनी प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसके तहत उन्हें हर 21 साल में दुकान के रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) का अनिवार्य रूप से नवीनीकरण कराना पड़ता था। यह फैसला दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने लिया है और इसके अंतर्गत उसने दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 5 के तहत पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने यह फैसला 'कारोबार में सुगमता' को बढ़ावा देने के लिए किया है और इसके लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं को आसान, ज्यादा सुविधाजनक और अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त बनाकर उन्हें सरल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस फैसले को लेकर दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि 21 साल बाद पंजीक...