नई दिल्ली, जुलाई 10 -- - अगली सुनवाई 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार की ओर से दक्षिणी रिज के कुछ हिस्सों को आरक्षित वन घोषित करने के आदेश का चार वर्ष बाद भी अनुपालन नहीं होने पर चिंता जाहिर की है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार की ओर से बार-बार होने वाली देरी का उल्लेख किया। अब तक इस दिशा में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं दी जा सकी। एनजीटी से दिल्ली सरकार ने समय सीमा के साथ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। अनुरोध को स्वीकार करते हुए मामले में आगे की सुनवाई 25 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। बता दें कि एनजीटी ने वर्ष 2021 में दिल्ली सरकार को भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 के तहत दक्षिणी रिज के कुछ हिस्सों को आरक्षित व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.