नई दिल्ली, नवम्बर 26 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कम आय वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को आनलाइन कक्षा होने पर पढ़ाई के लिए डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप आदि मुहैया कराने से जुड़े मामले में जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सचिव को तलब किया है। शीर्ष अदालत ने शिक्षा निदेशालय के सचिव को निजी रूप से पेश होकर यह बताने के लिए कहा है कि उसने मामले में जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पीठ ने शीर्ष अदालत में पहले से लंबित मामले में वजीरपुर जेजे कॉलोनी एसोसिएशन की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय सहित अन्य प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी ज...