रणविजय सिंह, अक्टूबर 7 -- मध्य प्रदेश और राजस्थान में कप सिरप से मौत के बाद दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोल विभाग ने दिल्ली में कोल्ड्रिफ सिरफ के बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने छह अक्टूबर को जारी अपने आदेश में कहा है कि इस दवा में डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल (डीईजी) की अधिक मिलावट पाई गई है। इसलिए दवा विक्रेता इस कफ सिरप को किसी को न बेचें।मेडिकल स्टोर्स को रिकॉर्ड रखने के निर्देश साथ ही दवा विक्रेताओं को हर तरह के कफ सिरप का रिकार्ड रखने का निर्देश दिया है और आदेश का पालन नहीं होने की सूरत में कार्रवाई की चेतावनी दी है।मेडिकल स्टोर्स को सख्त आदेश विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि दवा विक्रेता ऐसे किसी कफ सिरप के बिक्री न करें जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम दवा व प्रसाधन अधिनियम के तहत स्वीकृत नहीं है।बड़े पैमाने पर सैंपल उठाने की तैयारी सूत्...