नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पलूशन के कारण ग्रैप के तीसरे चरण के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और प्राइवेट दफ्तर 50 फीसदी स्टॉफ के साथ काम करेंगे। सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह निर्देश पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों और प्राइवेट कार्यालयों को जारी किया गया है। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण लेवल को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे स्टेज के हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 परसेंट स्टाफ के साथ काम करेंगे। ये कार्यालय बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएंगे। यह निर्देश एनवायरनमेंट डि...