नई दिल्ली, मई 5 -- क्या आपके पास भी कोई पेंडिग ट्रैफिक चालान है, जिसे आप अभी तक भर नहीं पाए हैं। अगर हां तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। इस महीने आप बिना लंबी अदालती कार्यवाही के अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटा सकेंगे। दरअसल दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से 10 मई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन कर रही है। यहां लोग 31 जनवरी, 2025 तक दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग सभी तरह की गाड़ियों (वाणिज्यिक वाहनों सहित) के ऑन स्पॉट चालान और नोटिस सहित अपने कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान निपट सकते हैं। अगर आपको भी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने पेंडिंग चालान निपटाने हैं, तो इसके लिए आपको टोकन लेना होगा। इस टोकन के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipo...