पीटीआई, मई 28 -- साल 2021 में छह साल और सात साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न (सैक्सुअल असॉल्ट) करने वाले 74 वर्षीय रिक्शा चालक को कोर्ट ने 20 साल की कठोर सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा इस मामले में व्यक्ति के खिलाफ सजा पर दलीलें सुन रहे थे। व्यक्ति को पॉक्सो की धारा 6 (गंभीर यौन हमला) और धारा 376 बी (12 साल से कम उम्र की लड़की का बलात्कार करने) के तहत दोषी ठहराया गया था।2021 में किया था डिजिटल बलात्कार दोष लगाने वालों के अनुसार दोषी रिक्शा चालक ने साल 2021 में कई मौकों पर दोनों नाबालिग बच्चियों संग डिजिटल बलात्कार किया था। अदालत द्वारा 17 अप्रैल को सुनाए गए आदेश में कहा गया है कि दोषी द्वारा किए गए कार्य से पीड़ित बच्चियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ना तय है।बुजुर्ग को हुई 20 साल की कठोर जेल इससे उनका ...