नई दिल्ली। हिन्दुस्तान, फरवरी 25 -- दिल्ली में लोगों को संपत्ति कर में बड़ी राहत मिलने वाली है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूरा संपत्तिकर (हाउस टैक्स) जमा करने पर करदाताओं का पिछला पूरा बकाया माफ हो जाएगा। वहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष का संपत्ति कर समय से जमा करने पर करदाताओं को नए वित्तीय वर्ष में भी रियायत मिलेगी। इसके तहत नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 गज के मकानों और रिहायशी क्षेत्रों में चल रही दुकानों का 100 फीसदी तक कर माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में 100 से 500 गज तक के मकानों का 50 फीसदी तक संपत्तिकर माफ कर दिया जाएगा। राजधानी में 1300 हाउसिंग अपार्टमेंट हैं। इनमें रहने वाले लोगों को समय से हाउस टैक्स जमा करने पर 25 फीसदी तक की छूट मिलेगी। इस संबंध में मंगलवार को होने वाली सदन की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। 12.60 लाख ...
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