पीटीआई, जून 4 -- देश की राजधानी दिल्ली में पलूशन को नियंत्रित करने के लिए नया फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बुधवार को निर्देश दिया कि 1 नवंबर 2026 से किसी भी बस को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि वह सीएनजी, बिजली या नवीनतम बीएस-VI डीजल जैसे स्वच्छ ईंधन पर न चले। यह आदेश दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी बसों पर लागू होता है। इसमें अखिल भारतीय पर्यटक परमिट, अनुबंध गाड़ी, संस्थागत और स्कूल बस परमिट के तहत चलने वाली बसें शामिल हैं। हालांकि इसमें दिल्ली में पंजीकृत बसों को छूट दी गई है। निर्देश के दौरान कहा गया है कि अन्य राज्यों की पुरानी और प्रदूषणकारी बसें दिल्ली के वायु प्रदूषण में इजाफा करती हैं। भले ही स्वच्छ ईंधन वाली बसें अब अधिक आम हैं, लेकिन राजधानी में आने वाली कई बसें अभी भी गं...