नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- दिल्ली में प्रदूषण संकट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम सुझाव दिए। सर्वोच्च अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली (MCD) को कुछ समय के लिए टोल प्लाजा शिफ्ट करने या बंद करने पर भी विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई और एमसीडी को दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद 9 टोल प्लाजा को ट्रांसफर करने या अस्थायी रूप से बंद करने पर विचार करने को कहा ताकि वहां जाम ना लगे। सर्वोच्च अदालत ने एमसीडी को अपने 9 टोल प्लाजा को अस्थायी तौर पर बंद करने के संबंध में एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने को कहा है। यह भी पढ़ें- किसी और के खाते में ना पहुंच जाए; दिल्ली में मजदूरों को पैसा देने पर सुप्रीम कोर उच्चतम न्यायालय ने सीएक्यूएम और एनसीआर के शहरों के प्रशासन से शहरी परिवहन और कि...
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