निखिल पाठक, फरवरी 17 -- दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी करने के मामले में तीस हजारी अदालत ने मंगलवार को सभी 12 आरोपियों को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भूपिंदर सिंह की अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 50-50 हजार रुपए के जमानती बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह घटना पिछले महीने तुर्कमान गेट इलाके में फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास प्रशासन द्वारा चलाए गए तोड़फोड़ अभियान के दौरान हुई थी। जब कुछ लोगों ने वहां हो रही कार्रवाई को मस्जिद गिराने की कार्रवाई बताते हुए उसका विरोध किया था और पत्थरबाजी की थी।आरोपी जिन्हें कोर्ट से मिली जमानत अदालत ने जिन आरोपियों को जमानत दी, उनके नाम मोहम्मद कैफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद उबैदुल्लाह, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद न...