नई दिल्ली, जनवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर दो महीने महीने की समय की मांग की गई है। सीएक्यूएम की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएक्यूएम अपना दायित्व निभाने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने पर विचार करें, ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने मंगलवार को सुनवाई के दौरान...