नई दिल्ली, अप्रैल 30 -- स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में नए बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस बिल के अनुसार, फीस वृद्धि से पहले अनुमति लेनी होगी। तीन स्तर पर कमेटी फीस बढ़ोतरी तय करेगी। मनमानी करने वाले स्कूलों पर 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगेगा। यह बिल अगले सत्र में पेश किया जाएगा। दिल्ली सरकार मनमानी फीस बढ़ोतरी और इसे लेकर अभिभावकों-छात्रों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े बिल ट्रांसपेरेंसीइन फिक्ससेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 के मसौदे को मंजूरी दी गई।अभिभावकों की भूमिका मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि फीस तय करने में अभिभावकों की भी भूमिका होगी। शिक्षा मंत्री अशीष सूद ने ब...
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