पीटीआई, सितम्बर 16 -- दिल्ली शहरी विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, शहर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कुत्तों को खाना खिलाने वाली जगहों, मालिकों से अपने पालतू कुत्तों के बारे में जानकारी साझा करने, कुत्तों के टीकाकरण और नसबंदी से जुड़े नियम, पागल कुत्तों के साथ क्या करना है, कुत्ता अगर मर जाएगा तो क्या करना है, जैसी तमाम बातों को समझाया गया गया है।कुत्तों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। यहां एक शर्त दी गई है कि कुत्ते की उम्र तीन महीने से अधिक होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन को सालभर के अंदर रिन्यू कराना चाहिए। इसे रेबीज टीकाकरण रिकॉर्ड से जोड़ा जाना चाहिए। मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पालतू ...
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