नई दिल्ली, अक्टूबर 11 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में पटाखे पर पाबंदी में ढील के संकेत दिए। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है। राज्यों समेत सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली और एनसीआर में हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दिए जाने के अनुरोध संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई की। एनसीआर में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के 16 जिले आते हैं। केंद्र और एनसीआर राज्यों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को दीवाली और अन्य त्योहारों पर बिना किसी समय सीमा प्रतिबंध के पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जा...