नई दिल्ली, नवम्बर 23 -- नई दिल्ली में साल 2021 में हुए सड़क हादसे में मारे गए 43 साल के आर्मी सूबेदार के परिवार को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मृतक उस समय शराब के नशे में अपनी टू-व्हीलर चला रहे थे। पीठासीन अधिकारी सुदीप राज सैनी ने कहा कि शराब के नशे में होने का ये मतलब नहीं है कि उनकी तरफ से लापरवाही बरती जा रही थी। 18 नवंबर के एक आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा, "यह साबित हो गया है कि जिस हादसे की बात हो रही है, वह ट्रक की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुआ था।" ट्रिब्यूनल ने कहा कि एक चश्मदीद की गवाही के अनुसार, ट्रक लापरवाही से चलाया जा रहा था, जिससे जानलेवा एक्सीडेंट हुआ। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि कुमार अपना टू-व्हीलर तेज़ी और लापरवाही से चला रहे थे। ट्रिब्यूनल ...