नई दिल्ली, नवम्बर 1 -- दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को काबू करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर यानी आज से दिल्ली में केवल BS-VI मानक वाले डीजल, CNG, LNG या इलेक्ट्रिक कमर्शियल गुड्स वाहनों (LGV, MGV, HGV) को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड पुराने वाहन (BS-V या उससे नीचे) पूरी तरह बैन हैं।यह नियम कब और क्यों लागू हो रहा है? बीएस V और उससे नीचे के सभी वाहनों पर बैन आज से यानी 1 नवंबर 2025 लागू हो रहा है। GRAP-2 के तहत दिल्ली का AQI 'बहुत खराब' कैटेगरी में पहुंचा। ट्रक जैसे भारी वाहन प्रदूषण के 30% जिम्मेदार हैं। वहीं BS-VI मानक सख्त उत्सर्जन नियंत्रण सुनिश्चित करता है, जो PM2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड को 80% तक कम करता है।कौन से वाहन प्रभावित होंगे? दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड...