नई दिल्ली, जून 3 -- दिल्ली में हो रहे एक अवैध निर्माण को लेकर शिकायत करना एक शख्स को भारी पड़ गया, हाई कोर्ट ने उस शख्स पर भड़कते हुए उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। अदालत ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शख्स ने यह याचिका एक ऐसे अवैध निर्माण को लेकर लगाई थी, जो कि उसके घर से करीब 10 किलोमीटर दूर हो रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि घर से इतनी दूर हो रहे अवैध निर्माण की किसी भी गतिविधि से याचिकाकर्ता का कानूनी या मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा कि याचिका दायर करने वाले शख्स ने यह केस गलत उद्देश्य के साथ दायर किया था और इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सबक सिखाते हुए उसको चार सप्ताह के अंदर दिल्ली उच्च न्यायालय अधिवक्ता कल्याण ट...