नई दिल्ली, जून 21 -- दिल्ली के स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से पहली कक्षा में दाखिले के नियमों में बदलाव किया गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा एक में प्रवेश के लिए छह वर्ष की एक समान न्यूनतम आयु लागू करने की घोषणा की है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के अनुरूप स्कूली शिक्षा के आधारभूत चरण के पुनर्गठन की घोषणा की है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार, कक्षा एक से पहले तीन साल की प्री-प्राइमरी शिक्षा को शामिल करने के लिए आधारभूत चरण को पुनर्गठित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली की स्कूल प्रणाली को एनईपी के तहत अनुशंसित 5 3 3 4 संरचना के साथ लेकर चलना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 202...