मुख्य संवाददाता, मई 1 -- दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से अपने साथ वहां की कार और बाइक लेकर घर लौट आने वालों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। अगर आपने दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड वाहन को बिहार लाने की खबर जिला परिवहन पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर नहीं दी और एक साल के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं करवाया तो गाड़ी जब्त हो जाएगी। इस काम में विभाग सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रहा है। परिवहन विभाग का अनुमान है कि 20 से 25 हजार गाडियां बिहार हर साल आ रही हैं लेकिन उनमें महज एक हजार वाहनों की खबर परिवहन विभाग को दी जाती है। बाकी गाड़ियां दूसरे राज्यों के नंबर पर ही बिहार में दौड़ रही हैं। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मात्र पांच फीसदी मालिक ही बाहर से गाड़ी लाकर यहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कभी ट्रांसफर तो कभी बि...