नई दिल्ली, नवम्बर 24 -- दिल्ली पुलिस ने पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 356 का इस्तेमाल किया है। यह धारा गंभीर मामलों में फरार आरोपियों की गैरहाजिरी में पुलिस को आरोप तय करने और अदालत को मुकदमे की कार्यवाही जारी रखने का अधिकार देती है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जितेंद्र महतो के खिलाफ यह धारा लगाई गई है। वह अपने पूर्व नियोक्ता रमेश भारद्वाज की हत्या के बाद महीनों से फरार था। दोनों ही दिल्ली के निवासी हैं। डीसीपी हरेश्वर स्वामी के अनुसार, इस साल 29 जनवरी को भारद्वाज की बेटी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि भारद्वाज एक दिन पहले अपने स्कूटर से नरेला के लिए निकले थे और उसके बाद से घर नहीं लौटे हैं। जांचकर्ताओं को गड़बड़ी का संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत भारद्...
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