नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने करीब 24 साल पुराने एक मामले में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जांच करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एसीपी रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा करवाने और तीन महीने के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए जांच जल्दी पूरी होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने न्याय के उस मूल सिद्धांत को भी रेखांकित किया जो कहता है कि 'न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए।'अधिकारी भी ले सकेंगे जांच में भाग अदालत के सामने आया यह मामला साल 2001 में हुई एक घटना से जुड़ा है, जब नीरज ...