नई दिल्ली, फरवरी 25 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 2021 में आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्ति किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई को बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि चूंकि अस्थाना अब पद से सेवानिवृत हो चुके हैं, ऐसे में उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली यह याचिका निरर्थक हो गई है। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 'हालांकि यह स्पष्ट कर दिया है कि मामले में उठे व्यापक कानूनी सवाल पर अभी फैसला नहीं किया है। दूसरे शब्दों में, पीठ ने कहा है कि क्या प्रकाश सिंह और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में पुलिस प्रमुख के पदों पर नियुक्तियों को लेकर शीर्ष अदालत द्वारा पहले जारी किए गए दिशा-निर्देश दिल्ली के पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के मामले में बाध्यकारी है या नहीं। ...