नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को JNU (जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय) के पूर्व छात्र और दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। एडिशनल सेशंस जज (ASJ) समीर बाजपेयी ने खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 14 दिन के लिए अंतरिम जमानत दी। इससे पहले दिसंबर 2024 में खालिद को अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की जमानत दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार खालिद की बहन की शादी 27 दिसंबर को है और कड़कड़डूमा अदालत में लगाई गई जमानत याचिका में खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए जमानत मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए ही जमानत दी।अदालत ने इन शर्तों के साथ दी जमानत अदालत ने कुछ शर्तों के साथ उमर खालिद को यह राहत दी है। अदालत ने ...