नई दिल्ली, अक्टूबर 26 -- राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इन याचिकाओं में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश की आगे की जांच के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्देश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट अगले महीने 10 नवंबर को अपना फैसला सुना सकता है। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोहम्मद इलियास की शिकायत के आधार पर आगे की जांच का निर्देश जारी किया था, जिसमें खासतौर पर कपिल मिश्रा के दंगों में शामिल होने की बात कही गई थी। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद कहा कि कपिल मिश्रा की पहले ही जांच हो चुकी है और उन्हें दोषी ठहराने का कोई भी सबूत नहीं मिला है। अमित प्रसाद ने आगे आरोप ल...