नई दिल्ली, मार्च 7 -- दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगे के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानकर और उसे जान से मारने की धमकी देकर चर्चा में आए शाहरुख पठान नाम के शख्स को अदालत से जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उसे 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने उसे यह राहत अपने बीमार पिता की देखभाल करने के लिए शुक्रवार को दी। पठान पर 24 फरवरी, 2020 को मौजपुर चौक के पास एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप है। पठान की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत में हुई। आरोपी ने इस आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी कि उसके पिता गंभीर मेडिकल कंडिशन में हैं और उसे अपने बीमार पिता की देखभाल करने और अपने परिवार के लिए पैसों की व्यवस्था करने की जरूरत है।

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