नई दिल्ली, नवम्बर 4 -- कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और लोक सेवकों की ओर से पारित आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला खजूरी खास थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें सादतपुर इलाके में शिकायतकर्ता वकील अहमद की दुकान के सामान को भीड़ ने बाहर निकालकर जला दिया था। यह घटना 25 फरवरी 2020 को सादतपुर क्षेत्र में हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रवीण सिंह की अदालत ने हरी ओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैनी, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को आईपीसी की धारा 188, 147, 148, 435 और 450 के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने कहा- यह तथ्य कि दंगों से पहले दोषियों का आपराधिक रिकॉर्ड...