नई दिल्ली, नवम्बर 10 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट से वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को राहत मिली है। कोर्ट ने मामले में पुलिस को कपिल मिश्रा की भूमिका की जांच करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अप्रैल 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दंगे की साजिश में कपिल मिश्रा और अन्य की भूमिका की जांच के निर्देश दिए थे। इस आदेश को चुनौती देते हुए कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि संबंधित पहलुओं की पहले ही जांच हो चुकी है और किसी प्रकार का आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं मिला है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई आगे की जांच संबंधी निर्देशों को रद्द करते हुए निचली अदालत को शिकायत पर कानून के अनुसार सुनवाई करने का निर्देश दिया।

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