नई दिल्ली, जनवरी 16 -- दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े दो आरोपियों को शुक्रवार को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है। इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने प्रशांत मल्होत्रा व गौरव नाम के आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों पर 24 फरवरी 2020 को एक दुकान में आग लगाने, चांद बाग क्षेत्र में आगजनी एवं तोड़फोड़ करने वाली दंगाई भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में फिर जहरीली हुई हवा, AQI 350 के पार; ग्रैप 3 हुआ लागू यह भी पढ़ें- दिल्ली के इन इलाकों में आज और कल रहेगा ...
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