नई दिल्ली, जून 12 -- - अदालत ने कहा कि मामला अंतिम चरण में, देरी पर जताई नाराजगी नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह को दोबारा तलब करने की आरोपी की याचिका खारिज कर दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने याचिका में की गई देरी और पहले दिए गए पर्याप्त अवसरों के बावजूद याचिका दायर करने को कमजोर आधार बताया। यह याचिका आरोपी सोनू सैफी की ओर से दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि संबंधित गवाह कई बार गैरहाजिर रहा। लेकिन जब उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ, तब वह पेश हुआ। 10 मई 2024 को गवाह की जिरह होनी थी, लेकिन उस दिन आरोपी के वकील समय पर अदालत नहीं पहुंचे। जिससे अदालत को गवाह की जिरह का मौका समाप्त करना पड़ा। अदालत ने माना कि याचिका एक साल की दे...