नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान कथित घृणा अपराध के लिए ज्योति नगर थाने के थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। थानाध्यक्ष ने 18 जनवरी 2024 को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ कड़कड़डूमा अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने कहा कि निर्देश पारित करने से पहले थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी नहीं ली गई थी। रिकार्ड देखने और वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि यदि आदेश के संचालन पर रोक नहीं लगाई जाती है तो याचिका का पूरा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। न्यायाधीश ने रिकार्ड पर मौजूद तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी के लागू आदेश पर...