नई दिल्ली, अगस्त 6 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को दायर एक याचिका में संयुक्त रक्षा सेवाओं (सीडीएस) के माध्यम से सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रवेश की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इससे देश में कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अधिकारियों को बढ़ावा मिलेगा। उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में दावा किया गया है कि अगर महिलाओं को सीडीएस के माध्यम से सशस्त्र बलों में प्रवेश से वंचित किया जाता है, तो देश कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी अधिकारियों से वंचित हो जाएगा, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। कुश कालरा...