नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, दिसम्बर 8 -- दिल्ली के एक नामचीन स्कूल और उसके तत्कालीन प्राधानाचार्य को अदालत ने धोखाधड़ी व बेइमानी करने का आरोपी बनाया है। अदालत ने स्कूल व तत्कालीन प्रधानाचार्य को बतौर आरोपी समन जारी किए हैं। इस स्कूल ने एक छात्रा के पिता से महज चार दिन की देरी से फीस जमा कराने पर चार सौ रुपये लेट फीस वसूली थी। रोहिणी स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रोहित कुमार की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम 1973 के नियमों का पालन नहीं किया गया। गलत नियमों का हवाला देकर छात्रा के पिता के साथ धोखाधड़ी व बेईमानी की गई है। इसलिए अदालत ने स्कूल प्रशासन व तत्कालीन प्रधानचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी व बेइमानी के अपराध में संज्ञान लेते हुए उन्हें इस मामले में आरोपी बनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि छात्रा के...