दिल्ली, मई 28 -- सुप्रीम कोर्ट (SC) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के अधिकारियों को दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ काटने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया है। ये पेड़ CAPFIMS पैरामिलिट्री अस्पताल तक पहुंचने के लिए सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए कोर्ट की अनुमति के बिना काटे गए थे। SC ने कहा,"एक कानून के शासन पर आधारित राष्ट्र के रूप में,न्यायपालिका में बहुत विश्वास रखा जाता है। जब जानबूझकर अवहेलना की जाती है,तो कोर्ट को सख्त रुख अपनाना चाहिए। हमने इस कृत्य को दो हिस्सों में बांटा है। पहला,अनुमति लेने की आवश्यकता का सीधा पालन न करना और दूसरा कोर्ट से जानबूझकर यह बात छिपाना कि पेड़ों की कटाई पहले ही हो चुकी थी। जानबूझकर जानकारी न देना न्यायिक प्रक्रिया के मूल पर चोट करता है। प्रतिवादियों का आचरण अवमाननापूर्ण रहा है। उनके कृत्य आपराधिक अवमानना...