दिल्ली, मई 12 -- दिल्ली में बने मद्रासी कैंप को तोड़ने का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट ने दे दिया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कैंप को तोड़ने का काम 1 जून से शुरू होगा। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक,जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने कहा कि तोड़फोड़ का काम व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए और बारापुला नाले को साफ करने के लिए मद्रासी कैंप के निवासियों का पुनर्वास भी जरूरी है। हाई कोर्ट ने मद्रासी कैंप के निवासियों के अच्छे से बसाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी भी निवासी का पुनर्वास के अधिकार से ज्यादा कोई अधिकार नहीं है,क्योंकि यह जमीन सरकारी है जिस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। बेंच ने ध्यान दिया कि सितंबर 2024 से तोड़फोड़ रुकी हुई थी और मद्रासी कैंप के निवासी अदालती कार्यवाही के बारे में पू...