नई दिल्ली, जुलाई 7 -- दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोपों पर बहस स्थगित कर दी। उनके वकील ने स्थगन की मांग की थी। कोर्ट ने भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी भी दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया 23 जनवरी, 2020 को अपने एक्स हैंडल से दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में कपिल मिश्रा के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि वकील हिमांशु सेठी की ओर से स्थगन की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि वरिष्ठ वकील पवन नारंग (मिश्रा के वकील) अपनी व्यक्तिगत कठिनाई के कारण सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सके। कोर्ट ने भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी के साथ स्थगन की अनुमति दे दी। आरोप पर आगे की बहस के लिए 18 जुलाई को तारीख तय की गई है। कोर्ट न...