लखनऊ, मार्च 18 -- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने दिल्ली के एक बिल्डर को शर्तों के उल्लंघन का दोषी पाया। दो सदस्यीय पीठ ने आवंटी के पक्ष में निर्णय दिया। बिल्डर को आदेश दिया कि आवंटी को 25 हजार रुपये खर्च के दे। साथ ही पक्षकरों के मध्य हुए एग्रीमेंट के एक क्लॉज को शून्य घोषित किया। साथ ही कहा कि देरी से भुगतान के कारण आवंटी 18 फीसदी प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देगा। साथ ही देरी से कब्जा देने की वजह से भवन निर्माता को परिवादी केवल पांच रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से क्षतिपूर्ति अदा करेगा। आयोग ने कहा कि जिस दर से परिवादी से ब्याज वसूला गया है उसी दर से उसको देरी से कब्जा देने के कारण ब्याज अदा किया जाए। यह निर्णय गौतम बुद्ध नगर निवासी विकास कपूर, मोनिका कपूर बनाम लाजपत नगर दिल्ली के बिल्डर प्रतीक रियटर्स इंडिया के मामले में सुनाया गया। आ...
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