नई दिल्ली, नवम्बर 6 -- यूपी के रायबरेली में काफी दिनों से न्यायालय में हाजिर न होने पर न्यायाधीश अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व एमपी एमएलए कोर्ट डा. विवेक कुमार ने दिल्ली के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भरती को फरार घोषित कर दिया है। न्यायाधीश ने गैर जमानती वारंट के साथ 82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। साथ ही कहा कि अभियुक्त न्यायालय के आदेशों और जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। न्यायाधीश ने 13 नवंबर की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है। विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में शहर के गेस्ट हाउस में भड़काऊ भाषण देने व पुलिस के साथ अभद्रता करने के मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूर्व विधि एवं कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने जमा...