नई दिल्ली, मई 31 -- नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगे के मामले में राउज एवेन्यू की सत्र अदालत ने दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को मिली राहत को बरकरार रखने का आदेश दिया है। शनिवार को सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से जांच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई के लिए सूचीबद्ध की है। अदालत ने मिश्रा के खिलाफ आगे की जांच करने के मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले पर रोक लगा रखी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने पुलिस को मामले से संबंधित आरोपपत्र की कापी सभी आरोपियों को पेनड्राइव में देने के लिए कहा था।

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