नई दिल्ली, मई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार को राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण सहित अन्य मुद्दों पर केंद्र और उपराज्यपाल के खिलाफ पूर्ववर्ती आप सरकार द्वारा दाखिल 7 मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी। इनमें, सेवाओं पर अधिकार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2023 में बनाए गए नए कानून को चुनौती देने वाला मामला भी शामिल है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली की भाजपा सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलों पर विचार करने के बाद सभी 7 मामलों को वापस लेने की अनुमति दे दी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने 22 मई को शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर पूर्ववर्ती आप सरकार द्वारा दाखिल मामलों को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी ने याचिका का हव...
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