नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- दिल्ली में एक बार फिर डीडीए का बुलडोजर गरजेगा। हाई कोर्ट ने अवैध निर्माणों को ढहाने का आदेश दे दिया है। डीडीए को 5 मई से कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडए) को निर्देश दिया कि वह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार में बाधा डाल रहे अवैध रूप से निर्मित ढांचों को 5 मई से गिराना शुरू करे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने प्राधिकारियों को नाले से गाद निकालने और कचरा साफ करने का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, "इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपने हमारी बात सुनी होगी। हम नहीं जानते कि माफिया कौन हैं। निर्माण की अनुमति कैसे दी गई, हमें इसकी जांच करानी चाहिए।" डीडीए ने कोर्ट को बताया क...