नई दिल्ली, अक्टूबर 1 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को एंड्रयूज गंज स्थित इंदिरा कैंप में टी-हट्स और आवासीय इकाइयों के ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 14 मई को संबंधित अधिकारियों को उक्त आवासीय इकाइयों के संबंध में निवासियों को बेदखल करने या आगे कोई भी तोड़फोड़ कार्रवाई करने से रोक दिया था। पीठ ने कहा कि हालांकि यह बताया गया है कि उपरोक्त आदेश में निहित निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बावजूद संबंधित जगह पर तोड़फोड़ जारी रही। इस दलील पर गौर करते हुए पीठ ने आदेश में कहा कि है याचिकाकर्ता के हलफनामे में वर्णित तथ्य यदि सत्य है, तो इस न्यायालय द्वा...