नई दिल्ली, दिसम्बर 2 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर में गंभीर वायु प्रदूषण के प्रति चिंता जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली की प्रदूषित हवा लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। इसी के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने पहली बार जेल में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी की वायु प्रदूषण के कारण हालत बिगड़ने के बाद उसे अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित पहले से ही टीबी की बीमारी से पीड़ित है। पीठ ने आरोपी मोहम्मद शौकत अली उर्फ डॉली को 15 दिन की अंतरिम जमानत दी है। पीठ ने यह देखते हुए कि उसे पहले भी इसी तरह की राहत दी गई थी लेकिन उसने कभी भी इस राहत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आरोपी मोहम्मद शौकत अली पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302(हत्या) व एक समान मकसद से अपराध क...